यूपी में नाबालिग को दी स्कूटी-कार तो जाएंगे जेल

CRIME INDIA NEWS

JAN 04 -2024, 06:35 PM

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है. शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यदि कोई अभिभावक (वाहन मालिक) 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देगा तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा. अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 वर्ष तक की सजा और 25,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. साथ ही वाहन का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा. यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा गया है.

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