RBI ने Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द किया

📍 नई दिल्ली | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए Paytm Payments Bank Limited का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। RBI ने यह कदम बैंक द्वारा नियमों के पालन में गंभीर खामियों और जमाकर्ताओं के हितों पर संभावित खतरे को देखते हुए उठाया है।

RBI के अनुसार, Paytm Payments Bank को पहले ही नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया गया था और उसके संचालन पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। लगातार निगरानी के बावजूद स्थिति में सुधार न होने के कारण अब लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया।

इसके साथ ही RBI बैंक को बंद करने (winding up) के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करेगा। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है, जिससे वह सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने में सक्षम है।

यह कदम भारत के डिजिटल बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि नियामक संस्थाएं नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं।


🔑 Key Points

  • RBI ने Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द किया

  • 24 अप्रैल 2026 से फैसला लागू

  • नियमों के उल्लंघन और जोखिम का हवाला

  • बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन होगा

  • जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित, पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद