दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन, 14 फरवरी को 7 कोर्ट परिसरों में निपटेंगे चालान

नई दिल्ली : दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन 14 फरवरी 2026 को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में लंबित यातायात चालान एवं नोटिसों का निपटारा एक ही दिन में किया जाएगा। यह लोक अदालत दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में आयोजित होगी।

दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार, केवल वही चालान और नोटिस इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखे जाएंगे, जो 31 अक्टूबर 2025 तक न्यायालय को भेजे जा चुके हैं। लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को शीघ्र, सरल और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में शामिल होने के लिए चालान/नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि न्यायालय परिसर में प्रिंटआउट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। चालान या नोटिस को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

यह सेवा 09 फरवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे से सक्रिय होगी और चालान/नोटिस की सीमा ₹2,00,000 तक रखी गई है। प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान/नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे।


🏛️ लोक अदालत के लिए निर्धारित कोर्ट परिसर

  • पटियाला हाउस कोर्ट

  • कड़कड़डूमा कोर्ट

  • तीस हजारी कोर्ट

  • साकेत कोर्ट

  • रोहिणी कोर्ट

  • द्वारका कोर्ट

  • राउज एवेन्यू कोर्ट


🔎 मुख्य बिंदु (Key Points)

  • 14 फरवरी 2026 को दिल्ली में विशेष लोक अदालत

  • दिल्ली यातायात पुलिस के लंबित चालानों का निपटारा

  • केवल 31 अक्टूबर 2025 तक कोर्ट भेजे गए चालान मान्य

  • चालान/नोटिस का प्रिंटआउट लाना अनिवार्य

  • सेवा 09 फरवरी से वेबसाइट पर उपलब्ध

🔗 अधिक जानकारी: https://traffic.delhipolice.gov.in