
कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सक से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में सियालदह अदालत द्वारा संजय रॉय को मृत्यु तक कारावास की सजा के आदेश के खिलाफ मंगलवार को राज्य सरकार को अपील दायर करने की अनुमति दे दी. महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने मामले में दोषी रॉय को मृत्युदंड देने के अनुरोध को लेकर न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की. सियालदह अदालत ने मृत्युदंड की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ‘दुर्लभतम’ अपराध नहीं है. अदालत ने रॉय को 50 हजार का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया.